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नियमों को ताक पर रख कर मालनपुर में धड़ल्ले से चल रहा है अवेध कालोनियों का निर्माण
हजारो पेड़ो को ज़मीनदोज कर बना रहें है कॉलोनी कॉलोनाईयर : शैलेंद्र सिंह
भिण्ड। मालनपुर नगर पंचायत परिषद मालनपुर तहसील गोहद जिला भिड़ में स्थित आराजीं क्रमांक 264 रकवा 0.84 हेक्टर एव आ.क्र. 221 रकवा 2.351 हेक्टर एवं आ.क्र. 258 रकवा 7.38 हेक्टर जो कि 19/2 मिन स्टोन ग्वालियर भिड़ रोड मालनपुर ( इण्डियन ट्यूब्स कॉपोरेशन) के नाम से जानी है में बिना शासकीय अनुमति एवं कालोनी निर्माण के नियमों की अवेहलना करते हुये बिना किसी सीवर लाइन, विद्युत, सड़क एवं पार्क स्कूल आदि के निर्माण कर प्लॉटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है। यहकि अवेध कालोनी होने के कारण जो भी क्रेता प्लॉट क्रय करेंगे। उन्हें आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन अवेध कालोनियों का निर्माण करने वाले आवेदको को इस बात कि क़तई चिंता नहीं है कि जो प्लॉट क्रय करेंगे उन्हें भविसय में क्या-क्या परेशानी उठायेंगे। यहकि अवेध कालोनी जिस क्षेत्र में निर्मित की जा रही है वह औद्योगिक क्षेत्र है जहां पहले ही फैक्ट्रियां स्थापित थी उन्हें तोड़ कर भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन एवं उच्च न्यायालय द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है फिर भी मध्यप्रदेश शासन एवं वरिष्ठ न्यायालयो के आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है। वही अवेध कॉलोनी बनायी जा रही है वहाँ हरे भरे पेड़ो को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है जिससे प्रदूषण की गंभीर समस्या पेदा होगी एसे हरे भरे पेड़ो को बग़ैर अनुमति के काटा जाना भी अपराध की श्रेणी में आता है अवैध कालोनियों का निर्माण रोका जाना न्यायसंगत है।
इनका कहना है :
मैंने एसडीएम गोहद को जाँच कर कार्यवाही के आदेश दिये है ।
सतीश कुमार एस भिड़ कलेक्टर
2. ऐसी अवेध कॉलोनी को जल्द ही बंद हो जाना चाहिए जो आगे चलकर लोगों की मुसीबत की जड़ बनें और कॉलोनाइजर पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। प्रशासन को जो लोगों के साथ धोखाधडी कर अवेध कॉलोनी काट रहे है।
अनिल गुर्जर पार्षद मालनपुर
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