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वनस्टॉप सेन्टर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न
भिण्ड। मध्यप्रदेष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं सुनील दण्डौतिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में पॉस्को एक्ट 2012 (वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015) के संबंध में वनस्टॉप सेन्टर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता षिविर का आयोजन किया गया। वनस्टॉप सेन्टर भिण्ड में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित तरूण सिंह षष्टम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड ने उपस्थित जनों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सों आदि विषयों पर जानकारी देते हुए, बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही, किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर, न्याययोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरूद्ध भी आवाज उठाते हुए, पीड़िता को सही मार्गदर्शन प्रदाय करते हुए, उसकी हर संभव मद्द करनी चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उस महिला को उचित न्याय प्राप्त करने हेतु जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही उपस्थित न्यायाधीश द्वारा वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण भी किया गया तथा परिसर में मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। उक्त अवसर पर उपस्थित सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा उपस्थितजनों को बताया गया कि महिलाए तथा बच्चें नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर / पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टॉफ एवं विष्णु श्रीवास पी0एल0ही0 भिण्ड उपस्थित रहे।
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