- न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले को न्यायालय ने कठोर कारावास का दण्ड

न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले को न्यायालय ने कठोर कारावास का दण्ड

भिण्ड। जमीनी विवाद में झूठी गवाही देने वाले आरोपी को न्यायालय ने 06 माह कारावास की सजा सुनाई। 
ये था मामला: 
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादी महेन्द्र व आरोपी देशराज के मध्य जमीनी विवाद चल रहा था इसी रंजिश पर से 10 जून 2012 को सुबह करीब 09:00 बजे देशराज फर्सा, डम्पी कुल्हाड़ी रविन्द्र लाठी सतेन्द्र सिंह, नाहर सिंह माउजर कट्टा अशोक सिंह, लल्लू सिंह एवं तीन चार अन्य लोग बेसवाल बेंत लाठी लेकर एक राय होकर आये जिसमें से नाहर सिंह व सतेन्द्र ने कट्टा से फायर किए तथा आरोपी देशराज ने सुरेन्द्र को जान से मारने की नियत से फर्सी मारा जो सिर तथा आरोपी देशराज ने सुरेन्द्र को जान से मारने की नियत से फर्मा मारा जो सिर में बायीं तरफ लगा, जिससे घाव होकर खून निकल आया। डम्पी ने कुल्हाडी आहत सुरेन्द्र सिंह को जाने से मारने की नियत से सिर में मारी उसने बचाव में बायां हाथ उपर किया जिससे उसे हाथ की गाई कट गई, सभी आरोपीगण ने एकराय होकर लाठी, फर्सा, कुल्हाडी से मारपीट की थी जिससे आहतगण को शरीर में चोटें आयी, देवेन्द्रसिंह, परिमाल सिंह, रामबरन ने आकर बीच बचाव कराया। आरोपीगण सतेन्द्र नाहर सिंह कट्टों से फायर करते हुए भाग गये। उक्त सत्र प्रकरण में विचारण के दौरान साक्षी राधचरन सुरेन्द्र, जितेन्द्र, नरेन्द्र. प्रदीप, प्रेमसिंह महेन्द्र  के संबंध में इस आशय की साक्ष्य आई है कि उक्त साक्षीगण शपथ पर न्यायालय में साक्ष्य देते हुए या तो मुख्य परीक्षण में असत्य बोल रहे हैं या प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार कर उन्होंने असत्य कथन किये है, जिस पर से उक्त प्रकरण में घोषित निर्णय दिनांकित 12 अगस्त 2015 में साक्षीगण (इस प्रकरण में अभियुक्तगण) के विरूद्ध द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाला अपराध साक्षीगण के द्वारा किया गया है जिसके कारण उनके विरूद्ध उचित व अग्रिम कार्यवाही करने हेतु यह परिवाद पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को भेजा गया जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सज्ञान लेकर विचारण किया गया। जिसके पश्चात आरोपीगण महेन्द्र सिंह पुत्र महाराजसिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र रोशन सिंह, प्रेमसिंह पुत्र महाराजसिंह को दंडित किया गया। न्यायालय जेएमएफसी, गोहद जिला भिण्ड द्वारा 17 मार्च 2023 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुये अभियुक्तगण महेन्द्र सिंह पुत्र महाराजसिंह, उम्र 32 वर्ष, जितेन्द्र सिंह पुत्र रोशन सिंह, उम्र 35 वर्ष, प्रेमसिंह पुत्र महाराजसिंह, उम्र 48 वर्ष, को धारा 193 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास तथा 500-500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। संपूर्ण मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती प्रीती यादव ने की।

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