- श्रमिक और उनके बच्चे भी आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र

श्रमिक और उनके बच्चे भी आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र

मुरैना । मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत भवन संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आयुष्मान भारत योजना में नि:शुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग ने बताया कि श्रमिकों का पंजीयन कर आयुष्मान भारत योजना में नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति वर्ष में 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए नजदीकी आयुष्मान पंजीयन केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र और एमपी आनलाईन केन्द्र पर जाकर पंजीयन कराया जा सकता है।इस योजना का लाभ लेने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 

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