नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने सभी शीर्ष अधिकारियों को सेवाओं से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इस आशय की जानकारी बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने दी। 26 मई को सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों सचिवों और विभागों के प्रमुखों को भेजे गए एक पत्र में कानून विभाग ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश 2023 का सख्त अनुपालन करने के लिए कहा है।
यह कदम 23 मई को एलजी कार्यालय से मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र के बाद उठाया गया। इस पत्र में सख्त अनुपालन के लिए दिल्ली सरकार के सभी शीर्ष अधिकारियों के नोटिस में अध्यादेश लाने की सूचना दी गई थी।
केंद्र द्वारा 19 मई को जारी अध्यादेश ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवाओं से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।
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