नई दिल्ली। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह से जुड़े मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में नियमित जमानत के लिए शाह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ शाह की अपील पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी, इसमें 7 जुलाई को एक विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि मामले में सबूतों की कमी है, उन्होंने इस कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं बताया।गोंसाल्वेस ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, मुकदमा शुरू हो चुका है और आरोप तय किए जा चुके हैं। शाह के वकील ने कहा कि आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ शाह की अपील अदालत के समक्ष लंबित है,
और उनका यह तर्क देने का इरादा था कि भौतिक साक्ष्य की कमी है। अदालत ने नोटिस जारी कर एनआईए को अगले दो सप्ताह के भीतर प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर के लिए तय कर दी।
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