- शब्बीर अहमद शाह के मामले में एनआईए को नोटिस

शब्बीर अहमद शाह के मामले में एनआईए को नोटिस

नई दिल्ली। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह से जुड़े मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में नियमित जमानत के लिए शाह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ शाह की अपील पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी, इसमें 7 जुलाई को एक विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत दी जाए या नही...', दिल्ली हाईकोर्ट  ने NIA से पूछा - Delhi High Court seeks NIA stand on bail plea of  ​​Kashmiri separatist leader Shabbir

 शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि मामले में सबूतों की कमी है, उन्होंने इस कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं बताया।गोंसाल्वेस ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, मुकदमा शुरू हो चुका है और आरोप तय किए जा चुके हैं। शाह के वकील ने कहा कि आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ शाह की अपील अदालत के समक्ष लंबित है,
ये भी जानिए..........
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका  पर एनआईए को नोटिस जारी किया | Delhi High Court issues notice to NIA on bail  plea of
 और उनका यह तर्क देने का इरादा था कि भौतिक साक्ष्य की कमी है। अदालत ने नोटिस जारी कर एनआईए को अगले दो सप्ताह के भीतर प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर के लिए तय कर दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की याचिका पर की  सुनवाई, NIA को जारी किया नोटिस | Delhi High Court issued notice to NIA on  plea by

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag