नई दिल्ली। राजधानी में छह सरकारी स्कूलों के भवनों के निर्माण को पूरा कराने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में पीडब्ल्यूडी विभाग को स्कूल भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए करीब 1667 लाख रुपए का भुगतान करने और छात्रों के उपयोग के लिए स्कूल को सौंपने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी को करीब 1667 लाख रुपये का भुगतान न करने के कारण हजारों विद्यार्थी 358 कक्षाओं वाले छह अतिरिक्त नवनिर्मित स्कूल भवनों का उपयोग करने से वंचित हो गए। इसमें मुकुंदपुर, बख्तावरपुर, लांसर रोड, रानी बाग, रोहिणी, एमएस पंजाब खोरे स्थित स्कूल शामिल है। मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है।