- बॉम्बे हाईकोर्ट ने जे डे हत्याकांड में दोषी छोटा राजन के सहयोगी की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जे डे हत्याकांड में दोषी छोटा राजन के सहयोगी की याचिका खारिज की


-अंडरवर्ल्ड गिरोह का हिस्सा काल्या ने सिंडिकेट प्रमुख छोटा राजन के इशारे ‎पर दिया हत्या को अंजाम 


मुंबई।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्योतिर्मय डे हत्या में दोषी गैंगस्टर छोटा राजन के सहयोगी को जमानत देने और उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। साल 2011 में हुई पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के केस में जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने 6 नवंबर को सतीश काल्या की जमानत और उसकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

Mumbai Hc:जेडे हत्याकांड में दोषी छोटा राजन के सहयोगी की याचिका खारिज,  कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार - Mumbai High Court Denies Bail To Chhota  Rajan Aide Convicted In Jd

अदालत ने कहा कि वह सजा को निलंबित कर जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं हैं। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित हो चुका है कि हथियार के जख्म के कारण डे की मौत हुई। अदालत ने कहा, यह तथ्य है कि आवेदक काल्या की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी हुई। यह भी साबित हो गया है कि अपराध में हथियार का इस्तेमाल किया गया।

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पीठ ने कहा कि भले ही काल्या ने जेल में लंबी अवधि बिताई हो, अदालत को आरोपी व्यक्तियों की पहले की सजा के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। कोर्ट में कहा गया है कि आवेदक या अभियुक्त काल्या एक अंडरवर्ल्ड गिरोह का हिस्सा है ,‎जिसने योजनाबद्ध तरीके से सिंडिकेट प्रमुख छोटा राजन के इशारे पर अपराध को अंजाम दिया। एक विशेष अदालत ने मई, 2018 में डे की हत्या के लिए काल्या, छोटा राजन और छह अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषी अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

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