- दूसरे राज्य की एफआईआर पर भी मिल सकती है, अग्रिम जमानत

दूसरे राज्य की एफआईआर पर भी मिल सकती है, अग्रिम जमानत


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसला दिया है उसके अनुसार अन्य राज्य में दायर एफआईआर पर गृह राज्य के सत्र न्यायालय तथा हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है।अग्रिम जमानत न्यायालयों द्वारा दी जा सकती है। इसमें क्षेत्राधिकार कोई बाधा नहीं है।
न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुईया की पीठ ने अपने आदेश में कहा,कि जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा संवैधानिक अनिवार्यता है।इसको ध्यान में रखते हुए अदालतों को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सुरक्षा के रूप में अंतरिम अग्रिम जमानत देनी चाहिए।

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खंडपीठ ने बेंगलुरु के सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किया है।सत्र न्यायालय ने याचिका कर्ता महिला के आरोपी पति को अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति दी थी। जबकि उसके खिलाफ राजस्थान में एफआईआर दर्ज थी। पति के ऊपर दहेज मांगने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, कि आवेदक के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अप्रत्याशित आदेश दिया जा सकता है। लेकिन यह असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकार क्षेत्र के बीच क्षेत्रीय संबंध और निकटता स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अग्रिम जमानत के लिए कोई भी आरोपी दूसरे राज्य की यात्रा करे,यह उचित नहीं है।

 

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