नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीमा लोकपाल की दा.वा सीमा को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के नवीन आदेश के अनुसार अब देश भर में बीमा लोकपाल के कार्यालय 50 लाख रुपए तक के दावों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा कर सकेंगे। इसके पहले अभी 30 लाख रुपए तक के दावे निपटने की शक्तियां प्राप्त थी।
वित्त मंत्रालय ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। लंबे समय से बीमा कंपनियां इस अधिकार सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही थी। बीमा लोकपाल के अधिकार बढ़ जाने से अब उपभोक्ताओं को भी आसानी होगी। जिन उपभोक्ताओं को अभी अदालत जाना पड़ता था। उन्हें भी बीमा लोकपाल के जरिए न्याय मिल सकेगा। लोकपाल को तीन माह की समयावधि में मामलों का निपटारा करना होता है। इससे अदालतों में मुकदमे में भी कम होंगे।