- संभाग आयुक्त ने सहायक प्राध्यापक सोमवीर को किया निलंबित

संभाग आयुक्त ने सहायक प्राध्यापक सोमवीर को किया निलंबित


भिण्ड। चम्बल संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के प्रतिवेदन पर सहायक प्राध्यापक शा. एमजेएस महाविद्याालय भिण्ड सोमवीर को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सहायक प्राध्यापक सोमवीर का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला भिण्ड रहेगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
    उन्होंने कहा कि सोमवीर को विधानसभा क्षेत्र नौ अटेर के मतदान केन्द्र क्र.71 किशुपुरा पर मतदान दल कोड क्र.तीन पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। पीठासीन अधिकारी नियुक्ति आदेश प्राचार्य एमजेएस महाविद्यालय भिण्ड को कार्यालयीन पत्र तामील कराने हेतु भेजा गया था। प्राचार्य ने सोमवीर के नियुक्ति पत्र पर संबंधित बिना सूचना के अनुपस्थित की टीप अंकित कर मूल नियुक्ति आदेश निर्वाचन कार्यालय की मदग शाखा को वापिस कर दिया। सोमवीर बिना पूर्व सूचना के प्रशिक्षण एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिण्ड की ओर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), (2), (3) का उल्लंघन माना गया है।

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