पटना । बिहार में सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की एक विशेष अदालत ने मानहानि के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी को आज एक वर्ष की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना लगया है।विशेष न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद तिवारी को धारा 500 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तिवारी को 3 महीने के जेल की सजा अलग से भुगतनी होगी।
फैसले के बाद तिवारी के वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने एक आवेदन देकर अपील करने के लिए जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने अपील के लिए तिवारी को जमानत पर रिहा कर दिया। मामला वर्ष 2018 का था। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में धारा 499 और 500 के तहत एक शिकायती मुकदमा संख्या 3959 सी 2018 जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा की ओर से दाखिल किया गया था।
शिकायत पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता झा ने तिवारी के 7 अगस्त 2018 को एक संवाददाता सम्मेलन में दिए गए उस कथित बयान को मानहानि वाला बताया था जिसमें तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झा के रिश्ते के संबंध में आपत्तिजनक बात कही थी। कहा था कि नीतीश कुमार अतिथि गृह में न रुककर संजय झा के घर पर क्यों रुकते हैं। अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए झा समेत 7 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया गया था। तिवारी की ओर से बचाव में एक गवाह पेश किया गया था।