सुल्तानपु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शनिवार को तलबी आदेश पर सम्मन तामील न होने के कारण हाजिर नही हो सके। विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कोर्ट ने सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख नियत की है।
विदित हो कि कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था।
जिसमें तलबी आदेश के बावजूद राहुल गांधी अदालत में हाजिर नही हुए। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामला पांच साल से तलबी बहस में चल रहा था जिसमें बीते दिनो तलबी बहस की गई थी। सोमवार को माननीयों की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सांसद राहुल गांधी को 16 दिसम्बर को तलब किया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख नियत की है।