भोपाल । नगर निगम प्रशासन ने सभी जोनल अधिकारियों सहित वार्ड प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में चेक से टैक्स नहीं लेना है। नगर निगम अब चेक से भुगतान नहीं लेगा। यदि आपको बकाया संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार या अन्य बकाया राशि जमा करनी है, तो आपको नगद या आनलाइन भुगतान करना होगा। हालांकि यह रोक एक अप्रैल 2023 से लागू है। लेकिन हाल ही में निगम ने लोक अदालत में दो करोड़ 58 लाख रूपए के चेक ले लिए थे।
बता दें कि संपत्तिकर की राशि सालों पहले चेक से जमा हो जाती थी। लेकिन चेक बाउंस होने की स्थिति में निगम का समय खराब होता था और आनलाईन करदाता बकाया से मुक्त दिखता था। साथ ही चेक बाउंस का खर्च भी निगम को उठाना पड़ रहा था। लगातार इस समस्या को देखते हुए तत्कालीन नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने सभी पुराने चेक की क्लोजिंग करते हुए चैक से टैक्स जमा करने पर रोक लगा दी।
यह रोक एक अप्रैल 2023 को लगाई गई थी। उधर वित्तीय वर्ष 2023 का संपत्तिकर 31 दिसबंर के बाद चुकाने वालों से तीन प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाएगा। इसको देखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी बकायादारों को 31 दिसंबर तक बकाया जमा करने की अपील की थी। अब एक जनवरी 2024 से पुराने वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर पेनाल्टी वसूली जाएगी।वहीं बकायादारों की सुविधा के लिए निगम ने शनिवार और रविवार छुट्टी वाले दिन भी सभी वार्ड कार्यालय व जोन कार्यालय भी खोले गए।