- दावत फूड 161 करोड़ रुपये दें बीमा कंपनी:  कोर्ट

दावत फूड 161 करोड़ रुपये दें बीमा कंपनी:  कोर्ट


चार वर्ष पुराने क्लेम के मामले की सुनाया बड़ा फैसला 


भोपाल । शहर के वाणिज्यिक न्यायालय ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मंडीदीप की दावत फूड लिमिटेड कंपनी को क्लेम के रूप में दो माह के अंदर 161 करोड़ 20 लाख 27 हजार 743 रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है न्यायाधीश बीआर यादव ने। 

 

 

साथ ही इंशोरेंस कंपनी को नुकसान के दिन से भुगतान की तारीख तक छह प्रतिशत वार्षिक की दर से जो की करीब 90 करोड़ रुपये होता है चुकाने का भी आदेश दिया है। दावत फूड्स कंपनी जो की मंडीदीप में एक प्लांट का संचालन करती थी उसने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो की संपत्ति का बीमा करती है उससे कंपनी की संपत्ति का जिसका मूल्य तीन सौ तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख चौरासी हजार आठ सौ तिरेपन रूपये का बीमा कराया था। जिसकी प्रीमियम की राशि तीस लाख बयासी हजार छह 681 0रूपये अदा किया गया था।

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बीमा की अवधि तिथि 18 जनवरी 2014 से दिनांक 17 जनवरी 2015 तक थी। सात जून 2014 को प्रातः 03:50 बजे मंडीदीप स्थित प्लांट में शार्ट-सर्किट से आग लगने के कारण 161,20,27,743 रूपये की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा था। जिस पर दावत फुड्स कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय ने बतौर क्षतिपूर्ति राशि दो माह के अंदर 161 करोड़ 20 लाख 27 हजार 743 रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए। 

 

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