- संजय सिंह ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

संजय सिंह ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती


नई दिल्ली ।  दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने आप सांसद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सोमवार को जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पिछले साल चार अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने धनशोधन मामले में खुद की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है। दरअसल, यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

 

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हालांकि, बाद में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने इस मामले की जांच की थी। जांच के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। तीन माह से ज्यादा समय से संजय सिंह तिहाड़ जेल मैं। उन्हें अभी तक अदालत से जमानत नहीं मिली है।

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 आप सांसद संजय सिंह का इस मामले में कहना है कि सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को वह लगातार  बीजेपी की साजिश बताते आये हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार और बीजेपी नेता सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहतर काम से लोगों के बीच बढ़ी उनकी लोकप्रियता से घबरा गई है। बीजेपी वाले डर के मारे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम को बदनाम करना चाहते हैं। ताकि जनता की नजरों में पार्टी की छवि धूमिल हो सके। 
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