भोपाल। प्रधानमंत्री की रैली में आ रही बस की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत होने पर अदालत ने पीडित परिजनों को 44 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए है। मामले में राजधानी की एक अदालत ने नरसिंहपुर कलेक्टर को मृत दंपती के चार नाबालिग बच्चों को यह मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि दो माह में छह प्रतिशत ब्याज सहित चुकानी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोपाल के ग्राम निपानिया जाट निवासी संतोष बंशकार 14 नवंबर 2021 को अपनी पत्नी पूजा व नाबालिग पुत्र आशीष के साथ रायसेन रोड स्थित ग्राम खरबई जा रहा था।
बिलखिरिया थाना के पास एक बस ने बंशकार दंपती को टक्कर मार दी थी। उपचार के दौरान पति-पत्नी की मौत हो गई थी। बस नरसिंहपुर से बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने वाले लोगों को लेकर आ रही थी। बस को जिला कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा रैली के लिए अधिगृहीत किया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मामले में पैरवी करने वाले एडवोकेट रणधीरसिंह ठाकुर ने बताया कि बस का बीमा नहीं था।
लंबी चली सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने बंशकार दंपती की मौत के मामले में बस का बीमा नहीं होने के कारण 44 लाख का मुआवजा नरसिंहपुर कलेक्टर द्वारा देने का आदेश पारित किया। दावा अधिकरण ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि वाहन घटना दिनांक को राज्य शासन के जिलाधीश नरसिंहपुर द्वारा अधिगृहीत किया गया था। इस कारण समस्त क्षतिपूर्ति दायित्व की देयता जिला कलेक्टर नरसिंहपुर की होगी। बता दें कि बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर दो साल पहले भोपाल में आयोजित रैली में आ रही बस की टक्कर से बाइक सवार मजदूर दंपती की मौत हो गई थी।