मध्य प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो आगामी वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी पेंशन और लंबित बिल भुगतान के मामलों का निपटारा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह पहले शुरू हो जाएगा। यदि वे किसी प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो उनकी नियुक्ति 6 माह पहले समाप्त हो जाएगी। उन्हें मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कोई विवाद न हो।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति से छह माह पहले अपने मूल विभाग में वापस लौटना होगा। इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि यदि अधिकारी प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी पेंशन और अन्य पात्रताओं के मामलों में कठिनाई हो सकती है। जब कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, तो उनका यूनिक कर्मचारी कोड स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय से स्थानांतरित हो जाता है, जिससे पेंशन मामलों में परेशानी होती है।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि दो वर्ष है, जिसे आवश्यकतानुसार दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में वापस लौटना होगा।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी को सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले उसके मूल विभाग में वापस लौटाया जा सके। इससे कर्मचारियों को समय पर अपने पेंशन मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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