- MPPSC आरक्षण: EWS वर्ग के लोगों को झटका, अब आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट

MPPSC आरक्षण: EWS वर्ग के लोगों को झटका, अब आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में EWS उम्मीदवारों को दी जाने वाली 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट समाप्त कर दी है।
MPPSC EWS आरक्षण: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में EWS उम्मीदवारों को दी जाने वाली 5 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। यानी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार अब सामान्य वर्ग की तरह 40 वर्ष की आयु सीमा तक ही आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले EWS वालों के लिए 45 वर्ष तक का समय था। हाल ही में MPPSC ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद लिया गया यह फैसला

फरवरी 2022 में, आयोग ने SC, ST और OBC वर्ग की तरह EWS उम्मीदवारों को भी 45 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट का लाभ देना शुरू किया था। MPPSC ने यह बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद किया है। दरअसल, मप्र हाईकोर्ट में इस नियम को चुनौती दी गई थी कि आयु सीमा में छूट केवल आरक्षित वर्गों के लिए ही लागू है, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को संविधान में केवल 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ऐसे में आयु सीमा में छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने माना कि ईडब्ल्यूएस सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है, इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट देना नियमों का उल्लंघन है।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती है रद्द
ये नियम वर्तमान में चल रही परीक्षाओं, जैसे राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा आदि में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आयोग को 2022 से अब तक आयु सीमा में छूट के आधार पर चयनित ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करनी पड़ सकती है। आयोग की ओर से एक अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें अब सामान्य वर्ग की तरह 40 वर्ष की सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

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