पटना की एक अदालत ने शनिवार को शिक्षक फैसल खान—जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है—की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई (30 जून) तक बढ़ा दिया। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
कोचिंग विवाद और गोलीबारी की घटना के संबंध में फैसल खान (उर्फ खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान, कदमकुआं पुलिस ने अदालत में केस डायरी का अपडेटेड वर्शन जमा किया। हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई 30 जून के लिए तय की, ताकि संबंधित पक्षों को केस डायरी देखने का समय मिल सके। खान सर के वकील ने यह जानकारी दी।
**मामला क्या है?**
यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जब बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने का आरोप है। FIR में खान सर का नाम है, और अदालत ने पहले ही उन्हें 9 जून को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
**अदालत में अपडेटेड केस डायरी जमा की गई**
शनिवार की सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। पिछली सुनवाई में, अदालत ने पुलिस द्वारा जमा की गई डायरी को अधूरा माना था और पूरी केस डायरी तलब की थी। सरकारी वकील ने खान सर की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। इसके विपरीत, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर ने तर्क दिया कि घटना से खान सर का कोई सीधा या आपराधिक संबंध नहीं था और उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। खान के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि समय सीमा बार-बार बढ़ाई जा रही थी, इसलिए उसी दिन बहस सुनी जानी चाहिए; हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की।
**खान सर के बॉडीगार्ड जेल में हैं**
इस बीच, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिकाओं पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।