प्रयागराज । यूपी में माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब यूपी पुलिस उसकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत गैंगस्टर की 12 करोड़ रुपए मूल्य की 20 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है, जिसे उसने 14 किसानों को डरा-धमकाकर लिखवाया था। भले ही कभी माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन अब उसके काले कारनामे पीछा नहीं छोड़ रहे है। बता दें कि जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोर और गरीब लोगों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही हैं या फिर पुलिस उन पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दे रही है। ताजा मामला उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों से जुड़ा है, जिन्हें प्रयागराज पुलिस ने सोमवार को कुर्क किया। उसके बाद कुर्की का बोर्ड लगाकर बाकायदा मुनादी करवाई गई कि उन संपत्तियों को सरकार ने जब्त कर लिया है।
प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटहुला गौसपुर में माफिया अतीक अहमद की 5.0510 हेक्टेयर यानी करीब 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। उस समय अतीक के गुर्गों ने कौड़ियों के भाव रजिस्ट्री करा ली थी। इन जमीनों के बारे में अतीक के एक राजमिस्त्री हुबलाल ने खुलासा किया था। इसी साल 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के पास अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल डर गया। उसने खुद पुलिस को बताया कि उसके नाम पर 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई थी।
गौरतलब है कि 4 नवंबर को पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने अतीक अहमद की करोड़ों की बेनामी और अवैध संपत्ति को कुर्क करने का पहला आदेश पारित किया है। बताया जा रहा है कि अतीक की इन अवैध संपत्तियों की कीमत 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपए है। 14 दलित किसानों को जान से मारने की धमकी देकर उनकी 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुबलाल के नाम पर कराने के मामले में साल 2020 में खुल्दाबाद थाने में केस दर्ज कराई गई थी। इसमें चार लोगों अतीक, नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस ने की थी। लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी।