नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2022-23 के दौरान मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं पर 40.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये बात कही। 14.04 करोड़ रुपए के जुर्माने वाले इसमें से 176 मामले सहकारी बैंकों से जुड़े थे। निजी क्षेत्र के बैंकों पर 12.17 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर 3.65 करोड़, विदेशी बैंकों पर 4.65 करोड़ रुपए और एनबीएफसी पर 4.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
लोकसभा में मंत्री ने कहा, आरबीआई ने सूचित किया है कि उसके लिए विभिन्न कानूनों और निर्देशों के उल्लंघन के लिए विनियमित संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाने के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा अपनाए जाने वाले उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किए और इनमें ऋण देने के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।