- राणा कपूर को जमानत, लेकिन रहना होगा जेल में

राणा कपूर को जमानत, लेकिन रहना होगा जेल में


नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने यस बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी। हालांकि, वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज संबंधित मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।

लोन डायवर्जन मामले में राणा कपूर को मिली जमानत; अनेक मामलों में जेल में रहना

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लोन डायवर्जन मामले में राणा कपूर को मिली जमानत; अनेक मामलों में जेल में रहना

निजी बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ कपूर (65) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2020 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने कपूर को जमानत दे दी। ईडी का आरोप है कि कपूर उन मुख्य आरोपियों में से एक थे, जिन्होंने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धनशोधन में शामिल होकर अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए 5,050 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था।

लोन डायवर्जन मामले में राणा कपूर को मिली जमानत; अनेक मामलों में जेल में रहना

 

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