मुरैना । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसमें निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता 11 जनवरी 2024 तक लागू रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना ने कहा है, कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का स्वयं अक्षरश: पालन करें। अधीनस्थ कार्यालयों व कर्मचारियों को भी पालन कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जानकारी मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक, दण्डात्मक, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशों से समस्त संबंधितों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।