- अब माफिया मुख्तार के भाई अफजाल की बढ़ी मुश्किलें, गाजीपुर से कट सकती है टिकट

प्रयागराज उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षित करने और उन्हे पोषित करने के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं। हालांकि कई बार इन माफियाओ का सपा ने उपयोग कर चुनावी लाभ लिया है। अब यही माफिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नाक में दम कर रहे हैं। जिसके चलते राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर पार्टी को कई बार अपने प्रत्याशी बदलना पड़े हैं। हो सकता है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का टिकट काटकर किसी दूसरे को देना पड़े। वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब उनका टिकट काटा जा सकता है और किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अफजाल को गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। समय कम होने की वजह से जस्टिस संजय सिंह ने मामले में 2 मई की तारीक मुकरर कर दी है। जबकि अफजाल अंसारी के वकील लगातार जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। जिस पर जस्टिस संजय सिंह ने मना कर दिया। अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और जिसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अगर हाईकोर्ट से सजा बहाल रहती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वह लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है। बता दें कि अफजाल अंसारी और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय के परिजनों के द्वारा दायर याचिका पर एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर के जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा सुनायी थी और उस सजा को रद्द किए जाने को लेकर अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को बढाए जाने की अपील की गई है। जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी।

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