- हर माह फ्यूल सरचार्ज से बढ़ाए जा रहे बिजली के दाम उपभोक्ता मंच ने नियामक आयोग को भेजी अर्जेन्ट अपील

जबलपुर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग को अर्जेंट अपील भेजकर कहा है कि २४ अप्रैल से २३ मई तक ५.२४ प्रतिशत से फ्यूल सरचार्ज से बिजली के दाम वसूलने पर आयोग रोक लगाये, क्योंकि पिछले एक वर्ष पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित फ्यूल सरचार्ज फार्मूले का वार्षिक सत्यापन अभी तक नहीं किया गया है। यह टैरिफ निर्धारण रेग्युलेशन २०२१ में किए गए संशोधन का उल्लंघन है, अत: यह वसूली गैरकानूनी है। ईमेल से भेजी गई अर्जेन्ट अपील में आयोग से इस पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। मंच के प्रातांध्यक्ष डॉ़ पीजी नाजपांडे ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने एक वर्ष पूर्व में १७ मार्च २०२३ को मप्र राजपत्र में प्रकाशित कर रेग्युलेशन २०२१ के क्लॉज ९.२ में संशोधन कर हरेक माह में फ्यूल सरचार्ज निर्धारित कर बिजली के दाम वसूलने के निर्देश जारी किए है। उसमें शर्त यह कि फ्यूल सरचार्ज फार्मुले का वार्षिक सत्यापन करना अनिवार्य है। अब इस संशोधन को एक वर्ष का समय बीता है लेकिन उसका सत्यापन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि मार्च २०२४ के बाद फ्यूल सरचार्ज निर्धारण को बगैर सत्यापन के करना गैरकानूनी है। इसके बावजूद भी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अप्रैल मई २०२४ के लिए फ्यूल सरचार्ज तय कर बिजली के दाम वसूलने के निर्देश जारी किए गए है। मार्च के ४.७२ प्रतिशत से अब ज्यादा है मंच के रजत भार्गव, एड.वेदप्रकाश अधौलिया, मनीष शर्मा, डीआर लखेरा,तथा सुशीला कनौजिया ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज मार्च में ४.७२ प्रतिशत निर्धारित किया गया था अब उसे अप्रैल मई में ५.२४ प्रतिशत तक बढ़ाया गया है जाहिर है कि हरेक माह में फ्यूल सरचार्ज के माध्यम से बिजली के दाम बढ़ाये जा रहे है।

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