- बीमा कंपनी के तर्क खारिज, मरीज को देना होगा पूरा क्लेम

इन्दौर उपभोक्ता आयोग ने कोरोनाकाल के हालात बताते मेडीक्लेम के एक मामले में बीमा कंपनी के अजीब तर्कों को खारिज करते फरियादी को क्लेम की बकाया राशि मय ब्याज देने के निर्देश दिए। मरीज के क्लेम में से बीमा कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान काट लिया था कि अस्पताल ने ज्यादा पैसा वसूला है। आयोग ने कोरोना काल की स्थिति बताते बीमा कंपनी की दलील खारिज कर उसके क्लेम का बचा हुआ 48 हजार 307 रुपए डिस्चार्ज तारीख से 7% ब्याज दर से फरियादी को देने का निर्णय सुनाया साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपए केस खर्च अलग से देने का आदेश दिया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि खेमचंद जाटव उम्र चौपन वर्ष निवासी मूसाखेडी इन्दौर ने स्टार हेल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी से ली थी ।

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