- डीन भर्ती प्रक्रिया मामले में सरकार ने कोर्ट में पेश कर दिया जवाब

इन्दौर हाई कोर्ट में सरकारी मेडीकल कॉलेजों के डीन की डायरेक्ट भर्ती मामले के विरोध में लगाई गई याचिका पर सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हाइकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को दो हफ्ते में अपना जवाब देने का आदेश इस चेतावनी के साथ दिया था कि नहीं तो मामले में एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डीन की भर्ती नियुक्ति को लेकर चली आ रही परंपरागत प्रकिया पदोन्नति से भर्ती को बदलते हुए डायरेक्ट भर्ती लागू कर दी है। डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं।उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में डीन का पद प्रमोशन का पद है। yle="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-7418048765940543" data-ad-slot="8599940242"> फैकल्टी जब प्रमोशन के बाद प्रोफेसर बन जाती है, तब उनमें से सीनियर व्यक्ति को डीन बना देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डीन बनना मेडिकल टीचर के जीवन का ये स्वर्णिम अवसर होता है। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को बदलते इनके लिए डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया लागू कर दी गई है। मामले में मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने बताया कि मार्च में डॉक्टरों के इंटरव्यू करवा उन्हें डीन के पद पर नियुक्ति में दे दी गई। जिसके बाद इंदौर के डॉ. वेदप्रकाश पांडे ने इस डीन भर्ती प्रक्रिया को इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सिंगल बेंच ने मामले में सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देते जवाब नहीं देने पर एकतरफा फैसला सुनाने की चेतावनी भी दी। जिस पर सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। डॉ. वेदप्रकाश पांडे ने बताया कि सरकार का जवाब आ गया है। अब कोर्ट निर्णय देगी। फिलहाल अगली तारीख नहीं मिली है। yle="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-7418048765940543" data-ad-slot="8599940242">

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