- मोती सिंह पटेल को इंदौर प्रत्याशी बनाने से किया इनकार

-अक्षय बम मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका भोपाल मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद मोती सिंह पटेल से पार्टी को उम्मीदें थी। वह अब पूरी तरह खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि डाक मत पत्रों की वोटिंग हो चुकी है, इसलिए चुनाव लडऩे की अनुमति नहीं दे सकते हैं। सोमवार को चुनाव होना है इसलिए अब आपको चुनाव लडऩे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अक्षय कांति बम के साथ सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट के आधार पर कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल का नामांकन भरा था। जिसे अक्षय कांति बम के नामांकन दाखिल होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। अक्षय के नामांकन वापस लेने के बाद इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे मोती सिंह पटेल ने कोर्ट के सामने सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट के आधार पर चुनाव लडऩे की मांग की थी। इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद मोती सिंह पटेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की। जिसके बाद आज याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस के पास कोई भी प्रत्याशी नहीं है। इसलिए पार्टी अब नोटा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है।

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag