- कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की मांग

दैवेभो का नया वेतन आदेश लागू किया जाय भोपाल । प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल से 2225 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। नया वेतन आदेश मप्र के श्रम आयुक्त ने जारी कर दिए हैं। पहली बार सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अकुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, उच्च कुशल श्रमिक के वेतन में प्रतिमान 2225 रुपए की वृद्धि की है। वेतन वृद्धि के नए आदेश दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के वेतन में 1 अप्रैल 2024 से लागू होने थे, लेकिन भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों ने नए वेतन के आदेश लागू नहीं किया है। इस कारण दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को कम वेतन मिल रहा है। मप्र कर्मचारी मंच में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि नए वेतन वृद्धि के आदेश प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किए जाएं। मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में कुछ सैकड़ा रूपए की वृद्धि की जाती थी। अब श्रम आयुक्त के आदेशानुसार अब 1 अप्रैल 2024 से अकुशल श्रमिक को 9575 रुपए के स्थान पर 11,8 00 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं, अर्ध कुशल श्रमिक को 10 571 के स्थान पर 12796 प्रतिमाह, कुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को 12294 के स्थान पर 14519 रुपए प्रतिमाह एवं उच्च कुशल श्रमिक को 13919 के स्थान पर 16144 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वही शासकीय विभागों में कार्यरत कृषि नियोजन श्रमिकों को अब 7660 के स्थान पर 9496 रूपए प्रतिमाह वेतन 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा। श्रम आयुक्त ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की यह वेतन वृद्धि 30 सितंबर 2024 तक के लिए की है। माह में रविवार का अवकाश पृथक से अकुशल ,अर्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन द्वारा दिया गया है।

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