Indore News: जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सच्चा मोती साबूदाना ट्रेड मार्क को लेकर चल रहे विवाद में लिखाई गई दो रिपोर्ट निरस्त करने का आदेश देने से इंकार करते दायर याचिका खारिज कर दी।
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फरियादी राजकुमार साबू के वकील मुकेश कुमावत के अनुसार साबूदाना के व्यापार हेतु रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क सच्चा मोती विवाद मामले में एक एफआईआर जूनी इंदौर थाने पर 24 मई 2021 को कारोबारी राजकुमार साबू की शिकायत पर उनके बड़े भाई गोपाल साबू व उनकी पत्नी कौशल्या देवी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में दर्ज कराई गई थी।
वहीं इसी ट्रेड मार्क के विवाद को लेकर एक अन्य एफआईआर लसूड़िया थाने पर भी दर्ज है। आरोपी गोपाल और उनकी पत्नी की ओर से हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका दायर की गई थी जिसमें सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाइकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सच्चा मोती साबूदाना ट्रेड मार्क को लेकर चल रहे विवाद में दर्ज रिपोर्ट में फरियादी ने लिखाया कि उनकी फर्म 1982 से व्यापार कर रही है और सच्चा मोती उनका ट्रेड मार्क है। उनकी मां स्व. चंद्रकांता देवी ने सच्चा मोती ट्रेड मार्क से सभी अधिकार उनके पक्ष में हस्तांतरित कर दिए थे। आरोपी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ट्रेड मार्क को हथियाने के प्रयास कर रहे हैं।