शर्मिष्ठा पनोली जमानत सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जमानत दे दी है। जस्टिस राजा बसु ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और उन्हें 10,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर उचित कार्रवाई करने को भी कहा है।
नई दिल्ली। सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जमानत दे दी है। जस्टिस राजा बसु ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दी। हालांकि, कोर्ट ने शर्मिष्ठा को दो बड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है।
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कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि शर्मिष्ठा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया है।
शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर कोर्ट चिंतित
इसके अलावा कोर्ट ने कलकत्ता पुलिस को शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर दर्ज शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। शर्मिष्ठा ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी धमकियां दी जा रही हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न समुदायों, जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि भले ही सजा सात साल से कम हो, लेकिन पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है।