EPF के नियम बदले भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। अब पहली बार घर खरीदने वालों के लिए PF से पैसा निकालना आसान हो गया है। EPFO सदस्य पैरा 68-PD के तहत 90% तक राशि निकाल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल नया घर खरीदने या किश्तों का भुगतान करने में किया जा सकता है।
नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में बदलाव किए हैं। अब पहली बार घर खरीदने वालों के लिए PF का पैसा निकालना आसान हो जाएगा।
EPF योजना के पैरा 68-PD के तहत अब EPFO सदस्य अपने PF खाते से 90% तक पैसा निकाल सकेंगे। हालाँकि, यह राशि केवल नया घर खरीदने, निर्माण कार्य शुरू करने या घर की किश्तों का भुगतान करने की शर्त पर ही निकाली जा सकेगी।
क्या बदलाव किए गए हैं?
नए EPF नियमों में पैसा निकालने की समय सीमा भी कम कर दी गई है। पहले पीएफ खाता खोलने के 5 साल बाद ही पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। वहीं, पहले घर खरीदने के लिए 36 महीने तक ही पीएफ निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे भी 90 प्रतिशत कर दिया गया है।
ईपीएफओ की बड़ी घोषणाएँ
यूपीआई और एटीएम से निकल सकेंगे पैसे
जून 2025 से, आपात स्थिति में, यूपीआई और एटीएम के ज़रिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे।
ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाई गई
पीएफ की ऑटो सेटलमेंट सीमा पहले केवल 1 लाख रुपये तक थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
सत्यापन मानदंड कम किए गए
पीएफ का पैसा निकालने के लिए 27 सत्यापन मानदंड पूरे करने होते थे, जिन्हें घटाकर 18 कर दिया गया है।
पैसा निकालना हुआ आसान
यह भी जानिये:-
पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है। खासकर शादी, इलाज और शिक्षा के लिए लोग आसानी से पीएफ की रकम निकाल सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता।