- दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में ये आप नेता अनुपस्थित रहे; अब यह बैठक 20 नवंबर को होगी।

दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में ये आप नेता अनुपस्थित रहे; अब यह बैठक 20 नवंबर को होगी।

समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने बताया कि चारों नेताओं को अगली बैठक में शामिल होकर अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया गया है।

दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने गुरुवार (13 नवंबर) को अपनी बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि समिति की अगली बैठक अब गुरुवार, 20 नवंबर, 2025 को दोपहर 2:30 बजे होगी। यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे नए 'फांसी कांड' की जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला गुरुवार को समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए। समिति ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया है। समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने बताया कि चारों नेताओं को अगली बैठक में शामिल होकर अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया गया है।

गहन अध्ययन
बैठक में, समिति ने 9 अगस्त, 2022 को विधानसभा परिसर में उद्घाटित 'फाँसीघर' की प्रामाणिकता से संबंधित मामले की विस्तृत समीक्षा की। समिति ने पूरे मामले से संबंधित दस्तावेजों, पुराने अभिलेखों और पृष्ठभूमि सामग्री का गहन अध्ययन किया। बताया गया कि समिति इस बात की जाँच कर रही है कि विधानसभा में इस कथित 'फाँसीघर' का उद्घाटन नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कैसे किया गया।

ये सदस्य उपस्थित रहे
समिति अध्यक्ष ने बताया कि आज की बैठक में सदस्य अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, नीरज बसोया, सूर्य प्रकाश खत्री और सतीश उपाध्याय उपस्थित थे और समिति ने अपनी निर्धारित कार्यवाही जारी रखी।

20 नवंबर को होगी बैठक
राजपूत ने कहा कि 20 नवंबर की बैठक इस जाँच के लिए महत्वपूर्ण होगी। समिति को उम्मीद है कि जो सदस्य आज उपस्थित नहीं हुए, वे अगली बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थित होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जाँच निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके।

फांसी के तख्ते की वैधता पर उठे सवाल
गौरतलब है कि विधानसभा परिसर में 'फांसी के तख्ते' के निर्माण के बाद, इसकी वैधता पर सवाल उठे थे। इसके बाद, विशेषाधिकार समिति को जाँच की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। समिति का कहना है कि वह इस मामले की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित जाँच कर रही है, ताकि विधानसभा की गरिमा, जवाबदेही और संवैधानिक परंपराओं को बनाए रखा जा सके।

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