याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया।
मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगरा की मीरा राठौर ने महिलाओं पर उनकी टिप्पणियों को लेकर CJM कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। आज मथुरा कोर्ट ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CrPC की धारा 173(4) के तहत शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। अब 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर का बयान दर्ज किया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए मीरा राठौर ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य अक्सर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने सही फैसला लिया है।
विवादित बयान क्या था?
याचिकाकर्ता मीरा राठौर के अनुसार, अनिरुद्ध आचार्य ने अपने प्रवचन के दौरान कहा था: “जब कोई लड़की 25 साल की उम्र में शादी करती है, तो उसके पहले ही चार अलग-अलग पुरुषों के साथ संबंध बन चुके होते हैं,” और “24 साल की लड़कियों के पहले ही चार अलग-अलग पुरुषों के साथ संबंध बन चुके होते हैं।” मीरा राठौर ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया।
अनिरुद्ध आचार्य अक्सर अभद्र टिप्पणियां करते हैं
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा राठौर ने कहा, “अनिरुद्ध आचार्य बार-बार महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मैंने कोर्ट में कसम खाई थी कि जब तक उनके खिलाफ सीधा मामला दर्ज नहीं हो जाता, मैं यह केस वापस नहीं लूंगी। वह कहते हैं कि लड़कियों के चार अलग-अलग पुरुषों के साथ संबंध होते हैं। मैं पूछती हूं – कौन सी महिला ऐसा करती है?”
अब कथावाचकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद साध्वी दिव्या भारद्वाज ने कहा, “कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार कर ली है। अनिरुद्ध आचार्य हमेशा महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद बयान देते हैं। यह फैसला सभी कथावाचकों और लोगों के लिए एक सबक होगा कि उन्हें अपनी माताओं और बहनों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।” इससे पहले, पुलिस ने मीरा राठौर को PWD गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया था। इसके बाद, उन्होंने बाहर चर्चा की। वादी के वकील मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शुरू में कोई राहत नहीं दी, इसलिए वे कोर्ट गए। कोर्ट ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है, और आगे की सुनवाई होगी।