- नए साल के लिए अच्छी खबर! इस राज्य में कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया गया है, और उन्हें इस तारीख से एरियर भी मिलेगा।

नए साल के लिए अच्छी खबर! इस राज्य में कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया गया है, और उन्हें इस तारीख से एरियर भी मिलेगा।

सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 1 जनवरी, 2026 से बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी कड़ी मेहनत और लगन का सम्मान करने की एक कोशिश है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 से 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के बारे में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक मशीनरी हमारी शासन प्रणाली की रीढ़ है, और हम उनके कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। 1 जनवरी, 2026 से, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% और छठे वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी कड़ी मेहनत और लगन का सम्मान करने की एक कोशिश है।

बेसिक पे के आधार पर गणना
खबरों के मुताबिक, महंगाई भत्ते की गणना बेसिक पे के आधार पर की जाएगी। इसमें स्पेशल पे और पर्सनल पे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया। गौरतलब है कि इससे पहले, अगस्त 2025 में, महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया गया था, जिससे यह 55 प्रतिशत हो गया था। अब, नई बढ़ोतरी के साथ, कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने कहा कि पिछले दो सालों में, कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत, प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और कर्मचारी-हितैषी बनाने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन प्रक्रिया और कार्यस्थल से संबंधित प्रणालियों में व्यापक सुधार किए गए हैं। सरकार ने पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभों के समय पर भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, विधानसभा में पेंशन फंड बिल पास करके छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के लिए एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है।

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