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पुजारी को घायल कर मुकुट व लूना लूटने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
भिण्ड। विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्र.एक भिण्ड दिनेश कुमार खटीक के न्यायालय ने बरी बाबा मन्दिर पर बाबा आनंद गिरी को घायल कर मन्दिर से चांदी के चार मुकुट एवं लूना लूटने वाले शिवजी उर्फ शिवहरी ब्यास को धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 394 भादंवि एवं 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2015 को बरी बाबा मन्दिर पर बाबा आनंद गिरी लेटा था, उस दिन बाबा की पत्नी एवं दामाद भी मन्दिर के दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। रात्रि गरीब 10:30 बजे आरोपी शिवजी आया और बाबा आनंद गिरी से मन्दिर की चाबी मांगने लगा। बाबा ने चाबी देने से मना किया तो आरोपी शिवजी ने मन्दिर पर पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर बाबा आनंद गिरी के जो उनके बांई आंख के बगल में लगी, चोट लगने से बाबा चिल्लाया तो उसकी पत्नी विद्यावती एवं दामाद दिनेश बाबा के पास आ गए, जिन्होंने उन्हें बचाया और आरोपी शिवजी को मन्दिर से चांदी के चार मुकुट एवं तिली की बोरी तथा बाबा की लूना लेकर अपने साथी राजेश कुशवाहा के साथ वहां से भाग गया। उसके बाद बाबा आनंद गिरि को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसने रिपोर्ट लिखाई थी। जिसे थाना रौन के अपराध क्र.230/15 पर दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी शिवजी से मन्दिर से लूटे गए चांदी के चार मुकुट, 36 किलो तिली एवं बाबा की लूना को जब्त कर शिवजी एवं उसके साथी राजेश को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों के कथन कराए गए। आरोपी शिवजी को बाबा एवं उसकी पत्नी विद्यावती तथा दामाद दिनेश ने पहचान कर बताया था कि आरोपी ने फरियादी आनंद गिरि को कुल्हाड़ी मारकर घायल किया था एवं मन्दिर से चांदी के चार मुकुट, 36 किलो तिली एवं बाबा की लूना को लूटा था। न्यायालय में आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी शिवजी उर्फ शिवहरी व्यास पुत्र श्रीकृष्ण व्यास निवासी पुरानी माता मन्दिर के पास रौन, जिला भिण्ड को उपरोक्तानुसार सजा से दण्डित किया गया है।
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