ग्वालिय। ग्वालियर के जिला न्यायाधीश अजय सिंह ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार महल गांव के सर्वे नंबर 1211/1, 1211/2 एवं 1211/3 की कुल जमीन 6 बीघा 4 विश्वा जमीन पर स्वामित्व यशवंत राव राणे का घोषित किया है। यह जमीन कृष्णाराव राणे के स्वामित्व की थी।उनके देहांत के बाद यह जमीन 1970 71 में फर्जी तरीके से श्रीमंत मातेश्वरी गजराज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से दर्ज कर दी गई थी। मृतक का लड़का सेना में था। सेवा से जब वह रिटायर्ड होकर वापस आया।तब उसे इस गड़बड़ी का पता लगा।
इस जमीन को ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे तथा चित्र गंदा सिंह द्वारा नारायण बिल्डर एवं डेवलपर को 2006 में बेच दिया गया था। जमीन विवाद एवं स्वामित्व का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था।इस मामले में कोर्ट ने भूमि पर यशवंत राव राणे का स्वामित्व माना है। न्यायालय ने डिग्री जारी कर दी है।तथा भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार जनों को जमीन बेचनेऔर उसे पर किसी भी निर्माण करने पर रोक लगा दी है ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है।