- Indore New:  माता-पिता के खिलाफ पुत्र पुत्री की एफआईआर पर जिला कोर्ट ट्रायल पर हाई कोर्ट का स्टे

Indore New:  माता-पिता के खिलाफ पुत्र पुत्री की एफआईआर पर जिला कोर्ट ट्रायल पर हाई कोर्ट का स्टे

Indore New:  जस्टिस विवेक रुसिया की कोर्ट ने एक अहम आदेश में माँ और पिता के विरुद्ध उनके पुत्र एवं पुत्री द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।

पुत्र और पुत्री ने टी.वी. एवं मोबाईल देखने पर भी अपने माता पिता द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिसका ट्रायल जिला कोर्ट में चल रहा था। और वे तभी से अपने माता पिता से अलग बुआ के साथ रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने याचिका सुनवाई के दौरान अधिवक्ता धर्मेन्द्र चौधरी (पूर्व आईपीएस व डीआईजी) के तर्कों से सहमत होते हुए जिला कोर्ट में माता पिता के खिलाफ उनके बच्चों की शिकायत पर चल रही ट्रायल पर स्टे कर दिया।

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प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 25 अक्टूबर 2021 को थाना चंदन नगर में 8 वर्षीय बालक एवं उसकी 21 वर्षीय बहन ने अपने पिता अजय चौहान व मां सीमा चौहान के विरूद्ध मारपीट एवं प्रताडित करने की शिकायत की थी। इस पर थाना चंदननगर ने आईपीसीसी की धारा 342, 294, 323, 506 एवं एवं जे. जे. एक्ट 75, 82 में कायम कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते कोर्ट में चालान पेश किया जहां ट्रायल चल रहा था।

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