- सीजेआई बीआर गवई ने कहा, "बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आदेश पारित करने से बेहद संतुष्ट हूं।"

सीजेआई बीआर गवई ने कहा,

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने हाल ही में कहा कि उन्हें और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन को "बुलडोजर न्याय" के विरुद्ध आदेश पारित करने से अत्यधिक संतुष्टि मिली।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने हाल ही में कहा कि उन्हें और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन को बुलडोजर न्याय के विरुद्ध आदेश पारित करने से अत्यधिक संतुष्टि मिली। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के एक शैक्षणिक समूह, 269वें शुक्रवार समूह में बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उन्हें लगभग छह महीने तक न्यायमूर्ति विश्वनाथन के साथ पीठ साझा करने का अवसर मिला।

सभ्य समाज में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य

इस दौरान, पीठ ने अभियुक्तों/दोषियों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति के विरुद्ध कई निर्देश पारित किए। ऐसी कार्रवाइयों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराते हुए, पीठ ने कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है।

सीजेआई बी.आर. गवई ने बताया कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों दिया।

इस फैसले को याद करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मुझे लगता है कि बुलडोजर वाला फैसला हम दोनों के लिए बेहद संतोषजनक था। इस फैसले के मूल में मानवीय समस्या और इंसानों के सामने आने वाली चुनौतियाँ थीं। एक परिवार को सिर्फ़ इसलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि उसका एक सदस्य अपराधी या कथित अपराधी था।"

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि इस फैसले के लिए न्यायमूर्ति विश्वनाथन भी बराबर के श्रेय के हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हालाँकि ज़्यादातर श्रेय मुझे दिया गया है, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस फैसले को लिखने के लिए न्यायमूर्ति विश्वनाथन भी बराबर के श्रेय के हकदार हैं।" इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का न्याय प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कई मुख्य न्यायाधीशों ने इस पद पर बमुश्किल कुछ ही महीने बिताए हैं। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उन्होंने न्याय प्रदान करने और देश भर में न्यायिक बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

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