- मध्य प्रदेश में सरकारी काम में अब 'अवैध' गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा; ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सख्त आदेश जारी किया है।

मध्य प्रदेश में सरकारी काम में अब 'अवैध' गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा; ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सख्त आदेश जारी किया है।

मध्य प्रदेश में, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले वाहनों का इस्तेमाल अब सरकारी काम के लिए नहीं किया जाएगा। अगर कोई कंपनी सरकारी कामों के लिए अपने वाहनों को कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहती है, तो उसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।

मध्य प्रदेश से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले वाहनों का इस्तेमाल अब सरकारी काम के लिए नहीं किया जाएगा। अगर कोई कंपनी या एजेंसी सरकारी कामों के लिए अपने वाहनों को कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहती है, तो उसे पूरी तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सरकारी विभागों, निगमों और निकायों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए वाहनों के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले किसी भी वाहन का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए नहीं किया जाएगा।

कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कमी से होने वाली दिक्कतें
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अधूरे या इनवैलिड पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में, दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी से मुआवजा नहीं मिल पाता है। इससे इसमें शामिल सभी पक्षों को दिक्कतें होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिए यह पक्का करना ज़रूरी होगा कि इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के सभी कानूनी डॉक्यूमेंट्स, चाहे सीधे या प्राइवेट एजेंसियों के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले वैलिड हों और जब तक वाहन इस्तेमाल में है, तब तक वैलिड रहें।

पेमेंट से पहले चेक किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों को वाहनों के पेमेंट करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को नियमित रूप से चेक करना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह भी निर्देश दिया है कि खनिज या अन्य सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जारी किए गए परमिट संबंधित वाहन की तय क्षमता से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स नियमों के अनुसार चुकाया गया होना चाहिए।

ईमेल के ज़रिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी विभागों, निगमों और निकायों को अपने द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए या उनकी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन लेने की सुविधा दी है। इसके लिए commr.transpt@mp.gov.in ईमेल आईडी पर पत्र भेजा जा सकता है।

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