- 130वां संविधान संशोधन बिल: JPC के 17 जुलाई को रिपोर्ट मंज़ूर करने की संभावना; जांच अभी चल रही है।

130वां संविधान संशोधन बिल: JPC के 17 जुलाई को रिपोर्ट मंज़ूर करने की संभावना; जांच अभी चल रही है।

संसद में इस बिल के विरोध के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री के पद को इसके दायरे में शामिल करने पर ज़ोर दिया था।

एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) अभी 130वें संविधान संशोधन बिल की जांच कर रही है—जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया था—इसमें मंत्रियों को हिरासत में लिए जाने पर उनके पद से हटाने का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार, JPC के 17 जुलाई, 2026 को अपनी रिपोर्ट को मंज़ूरी देने की संभावना है।

बिल का कौन सा विवादित प्रावधान बरकरार रखा जा सकता है?
सूत्रों से पता चलता है कि रिपोर्ट में सबसे विवादित प्रावधान को बरकरार रखे जाने की संभावना है: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों को गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से अपने-आप हटा दिए जाने का प्रावधान। हालांकि, रिपोर्ट में राजनीतिक बदले की भावना के लिए कानून के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सावधानी बरतने वाली बातें भी शामिल होने की उम्मीद है।

130वां संविधान संशोधन बिल क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल में यह प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री (केंद्र या राज्य स्तर पर) गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होता है और गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर अदालत से ज़मानत नहीं ले पाता है, तो उसे इस्तीफ़ा देना होगा और अपना पद छोड़ना होगा; ऐसा न करने पर उन्हें पद से अपने-आप कानूनी रूप से हटा दिया जाएगा।

बिल पर हंगामे के बाद अमित शाह ने क्या कहा?
संसद में बिल पेश किए जाने पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। बिल पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष ने इसे वापस लेने की भी मांग की। विपक्ष के इस विरोध के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रधानमंत्री के पद को बिल के दायरे में शामिल करने पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कहा था, "मोदी जी ने खुद इसमें प्रधानमंत्री के पद को शामिल करने का सुझाव दिया था। अब, अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं, तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा।"




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