- 'मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन...', पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर की पहली प्रतिक्रिया

'मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन...', पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर की पहली प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर आप 30 दिन जेल में बिताएँ, तो क्या आप मंत्री पद पर बने रह सकते हैं?

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री को 30 दिन हिरासत में रहने के बाद पद से हटाने संबंधी विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के विरोध के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पहली प्रतिक्रिया आई है।

शशि थरूर ने इस विधेयक पर क्या कहा?

शशि थरूर ने कहा कि मैंने अभी तक इस विधेयक को नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर मुझे इस विधेयक में कुछ भी गलत नहीं लगता कि दोषी व्यक्ति अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। अगर आप 30 दिन जेल में बिताएँ, तो क्या आप मंत्री पद पर बने रह सकते हैं? यह सामान्य ज्ञान की बात है। इसलिए मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन अगर इसके पीछे कोई और सोच है, तो इस विधेयक को ध्यान से पढ़ना होगा। मैं इस विधेयक का अध्ययन किए बिना न तो इसका समर्थन कर रहा हूँ और न ही विरोध।

जेपीसी को भेजे गए बिल पर थरूर ने क्या कहा?

जेपीसी को बिल भेजे जाने के सवाल पर थरूर ने कहा, 'अगर यह बिल जेपीसी को चर्चा के लिए भेजा जाता है, तो यह अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए यह ज़रूरी है कि समिति के भीतर सभी विषयों पर चर्चा हो।'

क्या विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है?

जैसे ही अमित शाह ने लोकसभा में यह बिल पेश किया, विपक्षी सांसदों ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने बिल की प्रतियां फाड़कर अमित शाह पर फेंक दीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे बेहद कठोर बिल बताया है। उन्होंने कहा, 'कल आप किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उसे बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों तक जेल में रख सकते हैं और फिर वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा? यह पूरी तरह से असंवैधानिक है।'

जिन बिलों पर हंगामा हो रहा है, उनमें क्या प्रावधान थे?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी मंत्री तक को यदि किसी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है, तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा।

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