- हवाई अड्डों के पास से अवरोध हटाए जाएंगे, सीमा से ऊपर लगे पेड़ और इमारतें हटाई जाएंगी

हवाई अड्डों के पास से अवरोध हटाए जाएंगे, सीमा से ऊपर लगे पेड़ और इमारतें हटाई जाएंगी

अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक सप्ताह बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली संरचनाओं पर नियंत्रण को और कड़ा करने के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं। मसौदा 18 जून को जारी किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह लागू होगा।

नई दिल्ली। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक सप्ताह बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली संरचनाओं पर नियंत्रण को और कड़ा करने के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं। मसौदा 18 जून को जारी किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह लागू होगा।

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हवाई अड्डों के पास से ऊंची इमारतों और पेड़ों जैसी बाधाएं हटाई जाएंगी


नए नियम के लागू होने के बाद, हवाई अड्डों के पास से ऊंची इमारतों और पेड़ों जैसी बाधाएं हटा दी जाएंगी या उनकी ऊंचाई कम कर दी जाएगी। इन नियमों का उद्देश्य अधिकारियों को हवाई अड्डे के क्षेत्रों में सीमा से अधिक ऊंचे पेड़ों और इमारतों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति देना है।

इसे उड़ान पथ में बाधा के कारण होने वाली संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मसौदे के तहत निर्धारित ऊंचाई सीमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी ढांचे को एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जा सकता है।

मालिकों को साठ दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी


मालिकों को साठ दिन के भीतर ढांचे के आयाम और आगामी योजना सहित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। नियमों का पालन न करने पर ढांचे को गिराने या ऊंचाई कम करने जैसी कार्रवाई हो सकती है।

मसौदे में कहा गया है कि संबंधित एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी को ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को भेजनी चाहिए।

भौतिक सत्यापन जरूरी


भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारियों को मालिक को सूचित करने के बाद दिन के उजाले में परिसर में प्रवेश करने का अधिकार है। यदि भवन का मालिक सहयोग नहीं करता है, तो अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और मामले को डीजीसीए को भेज सकते हैं।

मसौदे में आगे कहा गया है कि महानिदेशक को ब्यौरा भेजने से पहले एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी को ब्यौरा की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना होगा और इसके लिए उसे संबंधित परिसर में प्रवेश कर भवन या पेड़ की ऊंचाई का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार होगा। भौतिक सत्यापन निर्धारित दिन और समय पर मालिक को पूर्व सूचना देकर किया जाएगा।

भौतिक सत्यापन के दौरान भवन मालिक को पूर्ण सहयोग देना होगा भौतिक सत्यापन के दौरान भवन मालिक को पूर्ण सहयोग देना होगा। यदि वह सहयोग नहीं करता है तो प्रभारी अधिकारी जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी देगा। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि आदेश के अनुसार ध्वस्तीकरण या छंटाई का कार्य किया जाए।

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