- दोहरी नागरिकता विवाद के बाद, राहुल गांधी एक और मामले में उलझ गए हैं; इस मामले की सुनवाई 12 मई को होनी है।

दोहरी नागरिकता विवाद के बाद, राहुल गांधी एक और मामले में उलझ गए हैं; इस मामले की सुनवाई 12 मई को होनी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अपनी कथित दोहरी नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बाद, अब एक और कानूनी मामले में फंसते नज़र आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस ज़फ़र अहमद की बेंच ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। अगली सुनवाई के दौरान, कोर्ट इस याचिका की स्वीकार्यता (maintainability) के संबंध में दलीलें सुनेगा, और दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

**आय से अधिक संपत्ति से संबंधित याचिका**

राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद और उनके परिवार के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है, और इस मामले में एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है। यह याचिका मूल रूप से पिछले साल 25 अप्रैल को दायर की गई थी।

इस याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), उत्तर प्रदेश पुलिस और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है। बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की; हालाँकि, देर शाम तक कोर्ट की वेबसाइट पर औपचारिक आदेश अपलोड नहीं किया गया था।

**दोहरी नागरिकता के आरोपों की जांच**

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता से संबंधित एक अलग मामला भी वर्तमान में कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता के अलावा ब्रिटिश नागरिकता भी है, जबकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि राहुल गांधी पर लगाए गए दोहरी नागरिकता के आरोपों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक गंभीर जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह या तो स्वयं, या किसी जांच एजेंसी के माध्यम से, इस मामले की सच्चाई का पता लगाए।

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