अगर आप विदेश से भारत सोना लाने की सोच रहे हैं, तो भारतीय कस्टम नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी गलती होने पर जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
विदेश यात्रा करने वाले या वहाँ काम करने वाले लोग अक्सर अपने परिवार के लिए गहने खरीदकर लाते हैं। हालाँकि, भारत में सोना लाने के लिए कुछ खास नियम हैं और उनका उल्लंघन करने पर सज़ा हो सकती है। इसलिए, बड़ी परेशानी से बचने के लिए सही नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में हुई एक घटना से यह बात साफ़ होती है: कुआलालंपुर से आ रहे दो भारतीय यात्रियों को तब पकड़ा गया जब उनके पास से 24-कैरेट सोना बरामद हुआ, जिसे उन्होंने अपनी पतलून की कमर के पास पेस्ट के रूप में छिपा रखा था। सोने का कुल वज़न 2.271 किलोग्राम था और इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹3.36 करोड़ थी। अब दोनों लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अगर आप विदेश से सोना लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले ज़रूरी नियमों के बारे में अच्छी तरह जान लें।
**तय सीमा से ज़्यादा सोना लाना महंगा पड़ सकता है**
सबसे पहले, यह समझ लें कि कस्टम विभाग के पास सोना लाने (इंपोर्ट) के बारे में कुछ खास नियम हैं। अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज़्यादा सोना लाता है या नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी देने, सोना ज़ब्त होने और आर्थिक जुर्माना लगने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय कस्टम नियमों के अनुसार, पुरुष यात्री 20 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं।
वहीं, महिला यात्री बिना कस्टम ड्यूटी दिए 40 ग्राम सोने के गहने ला सकती हैं।
ध्यान दें कि यह छूट सिर्फ़ भारतीय मूल के उन लोगों के लिए है जो एक साल या उससे ज़्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं।
जो लोग छह महीने से कम समय तक विदेश में रहे हैं, वे बिना ड्यूटी वाले सोने की छूट के हकदार नहीं हैं।
**सिक्कों और सोने की ईंटों (गोल्ड बार) के लिए अलग नियम**
बिना ड्यूटी वाली यह छूट सिर्फ़ सोने के गहनों पर लागू होती है।
हालाँकि, अगर कोई सोने की ईंटें, बिस्कुट या सोने के सिक्के लाता है, तो लागू कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ज़्यादा मात्रा में सोना लाने के नियमों को समझें
अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज़्यादा सोना या सिक्कों के रूप में सोना लाता है, तो उसे कुछ ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जैसे:
एयरपोर्ट पर 'रेड चैनल' से गुज़रना।
कस्टम अधिकारियों को सोने के बारे में बताना (डिक्लेयर करना)।
लागू कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना। नियमों के अनुसार, ज़रूरी नियमों का पालन करते हुए एक किलोग्राम तक सोना लाने की इजाज़त है।
यह गलती करने से बचें
विदेश से भारत लौटने वाले कई यात्रियों को सोना लाने से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं होती और उन्हें लगता है कि विदेश में खरीदा गया सोना बिना किसी रोक-टोक के देश में लाया जा सकता है। हालाँकि, बिना सही जानकारी के सोना लाने से परेशानी हो सकती है; एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना लग सकता है और सोना ज़ब्त किया जा सकता है। इसलिए, जब भी आप सोना लाएँ, तो तय सीमा, लागू होने वाले टैक्स और डिक्लेरेशन (घोषणा) की ज़रूरतों के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है।