- US को लेकर भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीज़ा को लेकर चेतावनी जारी की है।

EB-1 कैटेगरी के तहत US ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है। भारत के लिए तय EB-1 कोटा US फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही खत्म हो सकता है।

US को लेकर भारतीयों के लिए बुरी खबर है। EB-1 कैटेगरी के तहत US ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि ज़्यादा मांग के कारण, यह कैटेगरी 30 सितंबर को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही अपनी लिमिट तक पहुँच सकती है।

EB-1 ग्रीन कार्ड पाना—जो कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए है—मुश्किल हो सकता है। यह कैटेगरी असाधारण काबिलियत वाले लोगों के लिए है, जैसे कि प्रोफेसर, रिसर्चर और मल्टीनेशनल कंपनियों में एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। US स्टेट डिपार्टमेंट की यह चेतावनी सितंबर के वीज़ा बुलेटिन में आई है, जिसमें कहा गया है कि ज़्यादा मांग के कारण, आने वाले हफ़्तों में कुछ समय के लिए भारतीयों के लिए EB-1 कैटेगरी उपलब्ध नहीं होगी।

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**वीज़ा बुलेटिन क्या कहता है**
बुलेटिन के अनुसार, भारत के लिए तय EB-1 कोटा 30 सितंबर को US फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही खत्म हो सकता है। अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी में, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, "EB-1 वीज़ा कैटेगरी में भारत के विदेशी नागरिकों द्वारा ज़्यादा मांग और वीज़ा के इस्तेमाल के कारण, अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले भारत के लिए तय EB-1 कैटेगरी की लिमिट पूरी हो जाती है, तो आने वाले हफ़्तों में इस कैटेगरी को बंद करना पड़ सकता है।"

डिपार्टमेंट ने आगे कहा, "इस स्थिति पर लगातार नज़र रखी जाएगी और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे।" अगर 30 सितंबर की कट-ऑफ तारीख से पहले भारत के लिए EB-1 कोटा खत्म हो जाता है, तो रोज़गार-आधारित यह वीज़ा कैटेगरी उपलब्ध नहीं रहेगी।

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**रोज़गार वीज़ा लिमिट: 7 प्रतिशत**
स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार, इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट (INA) की धारा 201 के प्रावधानों के तहत, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए दुनिया भर में रोज़गार-आधारित प्राथमिकता लिमिट 186,317 है। प्रति-देश लिमिट कुल सालाना रोज़गार-आधारित लिमिट का 7 प्रतिशत तय की गई है, जो 28,862 है।

 

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