- उमर खालिद की जमानत याचिका पर 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित

उमर खालिद की जमानत याचिका पर 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित


नई दिल्ली । दिल्ली दंगा 2020 में उमर खालिद की सलिप्तता को लेकर यूएपीए के तहत दर्ज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले को इसलिए स्थगित कर दिया, क्योंकि खालिद के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में 29 नवंबर को उपलब्ध नहीं थे। 

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित, क्या बोला सुप्रीम  कोर्ट? - Hearing on Umar Khalid bail plea adjourned till January 10 Supreme  Court News – News18 हिंदी

 

उमर खालिद से जुड़े इस मामले में बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण अपीलकर्ता और भारत संघ की ओर से आज की सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2024 को होगी। हालांकि, पीठ ने कहा कि बीच उमर के मामलों में दलीलें पूरी कर ली जाएंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले यह मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। 

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित, क्या बोला सुप्रीम  कोर्ट? - Hearing on Umar Khalid bail plea adjourned till January 10 Supreme  Court News – News18 हिंदी

ये भी जानिए...........

- चाची ने जेठ के लड़के को पति बताकर रुकवायी शादी,पुलिस ने हिरासत में लिया

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित, क्या बोला सुप्रीम  कोर्ट? - Hearing on Umar Khalid bail plea adjourned till January 10 Supreme  Court News – News18 हिंदी

उच्च न्यायालय ने खालिद की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह अन्य सह-अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ पहली नजर में आरोप सही लगते दिखाई देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपियों की हरकतें पहली नजर में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्य के दायरे में आता है। बता दें कि खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए।
उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित, क्या बोला सुप्रीम  कोर्ट? - Hearing on Umar Khalid bail plea adjourned till January 10 Supreme  Court News – News18 हिंदी

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag