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राहत या मुसीबत? अब्बास अंसारी की सज़ा पर बहस पूरी, अगले हफ़्ते आ सकता है फ़ैसला
यूपी की मऊ सदर सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी की सजा पर हाईकोर्ट में बहस हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। करीब एक घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ अगले हफ्ते अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुना सकती है। अब्बास अंसारी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ द्वारा दी गई 2 साल की सजा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
भड़काऊ भाषण के मामले में सुनाई गई है सजा
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को विधायक पद छिन गया था। जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी। अब्बास अंसारी ने जिला न्यायाधीश मऊ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एमपी एमएलए विशेष न्यायालय मऊ द्वारा दी गई 2 वर्ष की सजा पर रोक लगा देता है, तो अब्बास अंसारी का विधायक का दर्जा बहाल हो जाएगा, जिसके बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
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