- 15 से 17 नवम्बर तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

15 से 17 नवम्बर तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

भिण्ड । जिला भिण्ड में धारा 144 में आदेश क्रियाशील है। जिसके अंतर्गत 15 से 17 नवम्बर तक भिण्ड जिले में बाहरी व्यक्ति के आने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व बाहरी व्यक्ति को जिले से बाहर भी जाना होगा।
कलेक्टर भिण्ड ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों से लगा होने एवं जिला भिण्ड के पूर्व में हुये चुनावों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिला के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के आवागमन को रोकने और मतदान दिवस 17 नवम्बर को हिंसात्मक घटनायें की संभावना को देखते हुए ,मतदान निष्पक्ष रूप से कराने के लिये आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने दिनांक 15 नवम्बर को सायं 6:00 बजे से 17 नवम्बर 2023 सायं 6:00 बजे तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों आवागमन पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड को आदेश दिये है कि जिला भिण्ड के सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश की सीमा पर अस्थाई चौकियां स्थापित कर बाहरी असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों के अवागमन पर रोक लगावें, पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ अनुविभागीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड में स्थित लॉज, धर्मशालायें इत्यादि तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दण्डाधिकारी तहसीलदारध्नायब तहसीलदार औचक निरीक्षण कर बाहरीध्असामाजिक तत्वों के संबंध में निरीक्षण कर आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। किन्तु यह आदेश विधान सभा निर्वाचन 2023 में लगे बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बूलेंस पर लागू नहीं होगा।

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